राजस्थान के जयपुर में रविवार को 44 वर्षीय एक व्यक्ति को उसके बेटे के स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील तस्वीरें साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
सिटी पुलिस की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अवादी में स्कूल के प्रधानाध्यापक की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई थी कि ग्रुप में शामिल कक्षा VI के एक छात्र के नंबर से अश्लील तस्वीरें प्राप्त हो रही थीं।
जांच से पता चला कि संबंधित छात्र के पिता ने अपने बेटे के स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील तस्वीरें और वीडियो साझा किए थे, विज्ञप्ति में कहा गया है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक यह गंभीर अपराध है और पॉक्सो एक्ट के तहत 5 साल की सजा हो सकती है। पुलिस ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए पॉक्सो एक्ट के अलावा आईटी एक्ट और धारा 504, 506 के तहत भी केस दर्ज किया गया है।