मिताई को 20 मार्च 2011 को हुए रोडरेज के मामले में रोजर पर गोली चलाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
A Manipur trial court awarded 5 years jail term to the current state CM N Biren Singh's son, Ajay Meetai in a 2011 road rage case. pic.twitter.com/lMnLZuG0z2
— ANI (@ANI_news) 29 May 2017
क्या था मामला?
रोजर ने मिताई की गाड़ी को अपनी एसयूवी से कथित रूप से आगे नहीं निकलने दिया था। इससे मिताई को गुस्सा आ गया और उसने रोजर पर गोली चला दी थी जिससे उसकी बाद में मौत हो गई थी।
रोजर के माता पिता ने बताया था जान का खतरा
गौरतलब है कि एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के परिजनों की याचिका पर केंद्र एवं मणिपुर सरकार से जवाब मांगा था। रोजर के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि उनकी जान को खतरा है। याचिका में कहा गया था कि बीरेन सिंह के नेतृत्व में राज्य में भाजपा का शासन होने के कारण पीड़ित के माता पिता को अपनी जान का खतरा है। दोषी करार दिए जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय में कोई भी वकील उनकी ओर से पेश होने को तैयार नहीं था।
बता दें कि एन बीरेन सिंह ने 15 मार्च को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।