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कश्मीर के विशेष दर्जे से छेड़छाड़ हुई तो वहां तिरंगा थामने वाला कोई ना होगा- महबूबा मुफ्ती

गठबंधन पर बोलते हुए मुफ्ती ने कहा, 'मैं सिर्फ भाजपा को दोष नहीं दूंगी। परिस्थितियों की वजह से हमें इन चीजों पर काम करने का मौका नहीं मिला।'
कश्मीर के विशेष दर्जे से छेड़छाड़ हुई तो वहां तिरंगा थामने वाला कोई ना होगा- महबूबा मुफ्ती

शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संविधान के अनुच्छेद 35(ए) या‍नी धारा 370 के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने कहा, 'अगर जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे से कोई छेड़छाड़ की जाती है तो कश्मीर में तिरंगे का थामने वाला कोई नहीं होगा।' उन्होंने यह भी कहा कि बगैर विशेष अधिकार के जम्मू-कश्मीर नहीं बचेगा।

 

उन्होंने कहा, '70 साल से हम देख रहे हैं कि हम असली समस्याओं को नहीं देख पा रहे हैं। भारत के टीवी एंकर भारत की जो छवि दिखाते हैं, वह भारत नहीं है, जिसे मैं जानती हूं।'

इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, 'बहुत लोगों को यह पसंद नहीं आएगा लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी, तब मैंने इंदिरा गांधी को देखा था और मेरे लिए इंदिरा ही इंडिया है।'

'मैं वह भारत देखना चाहती हूं, जो कश्मीर के दर्द को समझता हो। हम विविधता से भरे राज्य हैं। यह भारत के अंदर ही एक छोटा भारत है।' 

नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे मैन ऑफ द मोमेंट थे लेकिन उनके अंदर इतिहास बनाने की क्षमता है।

गठबंधन पर बोलते हुए मुफ्ती ने कहा, 'मैं सिर्फ भाजपा को दोष नहीं दूंगी। परिस्थितियों की वजह से हमें इन चीजों पर काम करने का मौका नहीं मिला।'

बता दें कि 'वी द सिटिजन' नामक एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा अनुच्छेद 35(ए) के कानूनी आधार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह अनुच्छेद कभी संसद में पेश नहीं हुआ और इसे राष्ट्रपति के आदेश पर लागू किया गया।


इस प्रावधान को 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अनुच्छेद 370 में प्रदत्त राष्ट्रपति के अधिकारों का उपयोग करते हुए 'संविधान (जम्मू एवं कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश 1954' को लागू किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर व्यापक बहस के लिए इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ को हस्तांतरित कर दिया है।

 

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