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स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने कहा है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित...
स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं: महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने कहा है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित कानूनों या नियमों में ‘वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (वीवीपैट) मशीनों के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है।

विपक्षी दलों ने मांग की है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाए।

कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा था कि यदि वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल संभव नहीं है, तो ग्रामीण और शहरी निकायों के चुनाव मत पत्र के जरिए कराए जाने चाहिए।

राज्य में बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहित विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव जनवरी 2026 तक कराए जाने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि कुछ अपवादों को छोड़कर, लगभग सभी स्थानीय निकाय चुनाव बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के तहत कराए जाते हैं।

आयोग ने बताया कि देश के सभी राज्य निर्वाचन आयोगों की भागीदारी वाली तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) वीवीपैट के अनुकूल मतदान मशीन विकसित करने का अध्ययन कर रही है।

आयोग के अनुसार, समिति की अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट का उपयोग संभव नहीं है।

एसईसी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग का प्रावधान वर्ष 2005 में संबंधित अधिनियमों और नियमों में जोड़ा गया था, लेकिन वीवीपैट के उपयोग से संबंधित कोई कानूनी प्रावधान अब तक नहीं है।

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