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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई

राउज़ एवेन्यू अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली...
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई गई

राउज़ एवेन्यू अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एक अन्य आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी।

न्यायाधीश न्याय बिंदु ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) एन के मट्टा और जांच अधिकारी की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।

न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।

कोर्ट ने पूछा कि न्यायिक हिरासत बढ़ाने की जरूरत क्यों है। इस पर ईडी के वकील ने कहा कि विनोद चौहान को गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोइनपल्ली के माध्यम से के कविता के निजी सहायक से 25 करोड़ रुपये मिले थे।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि 25 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का हिस्सा है। अब तक 45 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल का पता लगाया जा चुका है।

कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि 60 फीसदी का अभी भी पता नहीं चल पाया है।

आईओ ने यह भी कहा कि विनोद चौहान के खिलाफ जांच चल रही है। इस महीने के अंत तक उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की जाएगी। उन्हें मई में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत को सूचित किया गया कि 17 मई को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन शिकायत पहले ही दायर की जा चुकी है। यह संज्ञान के आदेश के लिए आरक्षित है और 9 जुलाई को सूचीबद्ध है।

अदालत को यह भी बताया गया कि चौहान ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 करोड़ रुपये का प्रबंधन किया था। आठवें पूरक आरोप पत्र के रूप में अभियोजन शिकायत इस महीने के अंत तक ईडी द्वारा दायर की जाएगी।

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 17 मई को अभियोजन शिकायत पहले ही दायर की गई थी। ईडी मामले में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया सहित कुल 38 आरोपी हैं। 

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