रायगढ़ के अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि पुसौर ब्लॉक की 86 ग्राम पंचायतों के 394 पंच और सरपंच तथा रायगढ़ ब्लॉक के 82 ग्राम पंचायतों के 182 पंचों के यहां जांच में पाया गया कि उनके आवास में शौचालय का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है।
एसडीएम ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के घर में जल वाहित शौचालय का होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 36 ण के अनुसार निर्वाचन के एक वर्ष के पश्चात ऐसे ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जिनके आवास में शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है, वे पद पर बने रहने के योग्य नहीं होंगे।
अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत के सचिव और करारोपण अधिकारी के जांच प्रतिवेदन और नोडल अधिकारी के भ्रमण में पाया गया कि जन प्रतिनिधियों के आवास में शौचालय नहीं है।
सभी पंच एवं सरपंचो को पूर्व में नोटिस जारी कर शौचालय निर्माण के लिए 10 दिन का समय दिया गया था, इसके बावजूद शौचालय नहीं बना पाने पर उन्हें पुन अंतिम सूचना पत्र जारी कर सात दिन का समय देकर अवगत कराने को कहा गया है। यदि अब भी इन पंच, सरपंच द्वारा शौचालय निर्माण नहीं कराया गया तब इन सब के विपरीत पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी। भाषा