कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा। उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। वहीं, अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा। अन्यथा यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन रहना होगा।
राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन के क्वारेंटाइन से गुजारना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है जिसके चलते उद्धव सरकार की तरफ से हर कदम समय से पहले उठाया जा रहा है जिससे दूसरी लहर जैसी तबाही ना हो।
महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वैक्सीन का भी इस वेरिएंट पर कितना असर रहता है, इस पर भी रिसर्च जारी है। चिंता की बात तो ये भी है कि जिन दो लोगों की डेल्टा प्लस से मौत हुई है उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज मिल चुकी थीं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ उनका सुरक्षा सुरक्षा कवच तैयार था, लेकिन फिर भी इस वायरस ने उनकी जान ले ली।
महाराष्ट्र में जिन पांच लोगों की डेल्टा प्लस की वजह से मौत हुई है, उन सभी की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। अभी तक राज्य में डेल्टा प्लस के कुल 66 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब तक जितने सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। उसमें से 80% में डेल्टा प्लस वैरिएंट पाए जाने की पुष्टि हुई है।