केंद्र और झारखंड सरकार के बीच जारी टकराव के बीच हेमंत सरकार ने एक कदम और उठाते हुए प्रदेश में सीबीआइ की नो एंट्री कर दी है। अब सीबीआइ को किसी जांच के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। सीबीआइ को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली गई है।
गुरूवार को गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विपक्षी पार्टियां अक्सर सीबीआइ सहित केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाती रही हैं कि उनका केंद्र सरकार, विरोधियों के प्रति हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही है। इसके पहले महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल सरकार यह सामान्य सहमति वापस ले चुकी है। यानी इन राज्यों में सीबीआइ जांच शुरू करने के पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
दिल्ली विशेष पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 ( 25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस करने का राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके बाद सीबीआइ को अब झारखंड में शक्तियों और न्याय क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी। जो संयुक्त बिहार में 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी।