मोदी सरनेम मामले में गुजरात की अदालत से झटका के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची की अदालत ने झटका दिया है। अब उन्हें खुद रांची की अदालत में हाजिर होना होगा। बुधवार को रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके अधिवक्ता ने राहुल गांधी की अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया था।
अदालत ने छूट देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। राहुल गांधी की टिप्पणी से आहत रांची के प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ मुकदमा किया था। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को पहले से परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गुजरात के सूरत की एक अदालत में मुकदमा चला।
अदालत द्वारा दो साल की सजा के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। गुजरात हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेस ने देशभर में आंदोलन भी किया।
दरअसल मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है जब कर्नाटक में एक सभा को संबोध्ति करते हुए राहुल गांधी ने ललित मोदी, नीरव मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है।