सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस संस्था की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पेंशन योजना के लाभार्थियों में 90 फीसदी अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोग शामिल हैं। ऐसे में योजना में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है।
गौरतलब है कि समाजवादी पेंशन योजना में अल्पसंख्यकों सहित गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे सभी नागरिकों को प्रतिमाह 500 रुपये से 700 रुपये तीन वर्ष के लिए दिया जाना है। भाषा