सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फरवरी में केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रमाणिक के काफिले पर हुए कथित हमले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराए जाने का निर्देश देने संबंधी कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को गुरूवार को दरकिनार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने जांच की स्थिति पर पश्चिम बंगाल पुलिस के अतिरिक्त हलफनामे का संज्ञान लिया तथा हाई कोर्ट से इस पर फिर से गौर करने और यह फैसला करने को कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत है या नहीं। पीठ ने कहा, ‘‘हम कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हैं।’’
बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रमाणिक के काफिले पर 25 फरवरी को कूच बिहार जिले में हुए हमले के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने का 28 मार्च को आदेश दिया था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि प्रमाणिक जब 25 फरवरी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर थे, तब दिनहाटा में उन पर हमला किया गया और उनके काफिले पर पथराव किया गया। अधिकारी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी।