वाराणसी की एक अदालत ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हाल ही में अनुमति दी गई 'पूजा' के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया समिति की याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी।
अधिवक्ता एम एम यादव ने कहा कि उन्होंने जिला न्यायाधीश अनिल कुमार से कहा कि चूंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई 12 फरवरी को करने वाला है, इसलिए अब जिला अदालत में इसकी सुनवाई का कोई मतलब नहीं है।
इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 15 फरवरी के लिए टाल दी। इससे पहले 31 जनवरी को, वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी।
अदालत ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को हिंदू पक्ष और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित पुजारी द्वारा की जाने वाली 'पूजा' के लिए सात दिनों के भीतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को तड़के ''पूजा'' और ''आरती'' की गई।