नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक तोमर को नौ जून को दिल्ली बार काउंसिल की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। उन पर धोखाधडी, फर्जी डिग्री रखने और आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप लगे हैं।शैक्षणिक डिग्रियों की जांच के सिलसिले में तोमर को दिल्ली पुलिस की टीम यूपी और बिहार लेकर गई थी। इस मामले पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की काफी फजीहत हुई और तोमर को केजरीवाल ने पार्टी से बाहर कर दिया था। गुरुवार को साकेत कोर्ट से तोमर को जमानत मिल गई है। इस मामले में बार काउंसिल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थीॆ।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने तोमर की जमानत को सशर्त मंजूरी दे दी। अदालत ने तोमर को 50000 रु के निजी मुचलके और अदालत की इजाजत के बगैर दिल्ली से बाहर न जाने की शर्त पर जमानत दी है। इससे पहले अदालत से दो बार तोमर की जमानत अर्जी नामंजूर हो चुकी है। गौरतलब है कि तोमर के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं की डिग्रियों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तोमर के अलावा आम आदमी पार्टी के एक अन्य विधायक की डिग्री भी संदेह के घेरे में है।