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उज्जैन के दुकानदारों को भी नाम प्रदर्शित करने को कहा गया; मेयर बोले- मुसलमानों को नहीं बना रहे निशाना

भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकान मालिकों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम और...
उज्जैन के दुकानदारों को भी नाम प्रदर्शित करने को कहा गया; मेयर बोले- मुसलमानों को नहीं बना रहे निशाना

भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकान मालिकों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है, यह निर्देश यूपी में भाजपा सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के लिए इसी तरह के आदेश के बाद आ रहा है।

उज्जैन के मेयर मुकेश ततवाल ने शनिवार को कहा कि उल्लंघन करने वालों को पहली बार 2,000 रुपये और दूसरी बार इस आदेश की अवहेलना करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

मेयर ने कहा, इस आदेश का उद्देश्य सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और इसका उद्देश्य मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाना नहीं है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृहनगर उज्जैन अपने पवित्र महाकाल मंदिर के लिए जाना जाता है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है, खासकर सावन महीने के दौरान, जो सोमवार से शुरू होता है।

ततवाल ने कहा कि उज्जैन की मेयर-इन-काउंसिल ने 26 सितंबर, 2002 को निगम सदन द्वारा दुकानदारों को अपना नाम प्रदर्शित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और बाद में इसे आपत्तियों और औपचारिकताओं के लिए राज्य सरकार को भेज दिया था।

उन्होंने पीटीआई-भाषा को फोन पर बताया, "सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। कार्यान्वयन में देरी हुई क्योंकि नेमप्लेट को शुरू में एक ही आकार और रंग की आवश्यकता थी। अब, हमने इन शर्तों में ढील दे दी है। दुकानदारों के नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना पर्याप्त होगा।" 

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह उपाय एमपी दुकान स्थापना अधिनियम या गुमास्ता लाइसेंस में निहित है, और यह ग्राहक सुरक्षा को बढ़ाने का काम करता है।

महापौर ने कहा, "उज्जैन एक धार्मिक और पवित्र शहर है। लोग यहां धार्मिक आस्था के साथ आते हैं। उन्हें उस दुकानदार के बारे में जानने का अधिकार है जिसकी वे सेवाएं ले रहे हैं। यदि कोई ग्राहक असंतुष्ट या धोखा दिया गया है, तो दुकानदार के विवरण जानने से उन्हें पता लगाने की अनुमति मिलती है।"

उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ (कुंभ) मेला आयोजित किया जाएगा, जो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है। यह कार्रवाई हाल ही में उत्तर प्रदेश में जारी किए गए निर्देशों की तरह ही है, जहां कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने को कहा गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को इस आदेश को पूरे राज्य में लागू कर दिया, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के निर्देश पहले से ही लागू हैं। इस आदेश की विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ सदस्यों ने आलोचना की है, जिनका तर्क है कि यह मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाता है।

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