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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया ईवीएम सील करने का आदेश

ईवीएम पर लगातार उठते सवालों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिफाजत में रखने का निर्देश दिया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया ईवीएम सील करने का आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने विकासनगर के न्यायिक मजिस्ट्रेे को ईवीएम सील कर अपनी हिफाजत में रखने का निर्देश भी दिया है। देहरादून जिले केे इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस के उम्मीदवार नवप्रभात को 6418 मतों से हराया था।

पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। नवप्रभात द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शैलेष कुमार गुप्ता ने निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, प्रदेश के मुख्य सचिव, विकासनगर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अधिकारी और विजयी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान को नोटिस भेजते हुए उन्हें छह सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

क्या है मामला?

कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि 5 फरवरी को हुए चुनावों के दौरान विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से छेड़छाड़ और हेराफेरी की गई थी। विकासनगर में कई फर्जी व्यक्तियों के नाम मतदाताओं के रूप में दर्ज किये गए। भाजपा विधायक चौहान का नाम भी मतदाता के रूप में दो अलग-अलग जगहों पर लिखा हुआ है। 

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, देहरादून में मौजूद भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हाईकोर्ट का नोटिस मिलने की पुष्टि की है, लेकिन उनका कहना है कि ईवीएम पर कथित अविश्वास का मसला पहले से ही भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने है और वह कई मौकों पर यह कह चुका है कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस का जवाब दे देंगे।

 

(एजेंसी इनपुट)

 

 

 

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