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मूर्ति विसर्जन: हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकारा- दो समुदायों के बीच पैदा न करें दरार

पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन को लेकर चल रहे विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को...
मूर्ति विसर्जन: हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकारा- दो समुदायों के बीच पैदा न करें दरार

पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन को लेकर चल रहे विवाद के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई।

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, बुधवार को कोर्ट ने सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि, "आप दो समुदायों के बीच दरार पैदा क्यों कर रहे हैं? दुर्गा पूजन और मुहर्रम को लेकर राज्य में कभी ऐसे स्थिति नहीं बनी है। उन्‍हें साथ रहने दीजिए।" अब इस मामले में कोर्ट कल फैसला सुनाएगा।

बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट के दखल के बाद ममता बनर्जी सरकार को मूर्ति विजर्सन की तय समय सीमा के फैसले को बदलना पड़ा था। राज्य सरकार ने विजयदशमी के दिन विसर्जन की समय सीमा जो पहले 6 बजे तक निर्धारित कर दी गयी थी, उसे बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया था।

विसर्जन पर पाबंदी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। दरअसल, याचिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 23 अगस्त को किए गए ट्वीट को केंद्र में रखकर किया गया था। जिसमें दशमी के दिन 6 बजे तक ही विसर्जन की इजाजत दी गई थी, क्योंकि अगले दिन मुहर्रम है। लिहाज़ा, विसर्जन पर रोक लगा दी गई  थी और विसर्जन 2 तारीख से किए जाने के आदेश दिए गए थे।

इसको लेकर यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट के लाखों फॉलोवर हैं और ये समुदाय विशेष के तुष्टिकरण के लिए बड़े समुदाय के धार्मिक रस्म रिवाज के साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। इससे भावनाएं आहत होने के साथ सद्भाव बिगड़ने की भी आशंका है। साथ ही संविधान की धारा 14, 25 और 26 का उल्लंघन भी है।

पिछले साल भी ममता बनर्जी के इसी तरह के आदेश पर मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगते हुए कहा था कि ये तुष्टीकरण की नीति है और राजनीति को धर्म से न जोड़े। कोर्ट ने पिछली साल ये भी कहा था कि 1982 और 1983 में दशमी और मुहर्रम इसी तरह एक दिन आगे पीछे पड़ा था तब तो कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी।

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