सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में उन्हें जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने शिवकुमार को राहत दी है।
मामला अगस्त 2017 का है जब आयकर विभाग ने शिवकुमार, उनके कथित व्यापारिक सहयोगी और शराब व्यापारी सचिन नारायण (45), एक अन्य सहयोगी सुनील कुमार शर्मा (46) जिन्होंने लक्जरी बसों के बेड़े का संचालन किया, 49 वर्षीय कर्नाटक भवन (दिल्ली) के कर्मचारी ए हनुमंथैया और राज्य सरकार के पूर्व कर्मचारी और कर्नाटक भवन में तैनात कार्यवाहक राजेंद्र एन (76) के खिलाफ कथित कर चोरी की जांच के तहत दिल्ली में कई परिसरों की तलाशी ली थी।
तलाशी के दौरान विभाग ने 8.59 करोड़ रुपये से अधिक जब्त किए थे, जिनमें से 41 लाख रुपये से अधिक को अब शिवकुमार की कर देनदारी के रूप में समायोजित किया गया है और 7.58 लाख रुपये से अधिक को शर्मा की कर देनदारी के रूप में समायोजित किया गया है, क्योंकि उन्होंने पैसे को अपनी कृषि आय के रूप में दावा किया था।
बाद में कर विभाग ने सभी आरोपियों के खिलाफ कर चोरी के आरोप में बेंगलुरु की एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया और प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के लिए इस शिकायत पर संज्ञान लिया।