दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा।
14 जून को घोषित अग्निपथ योजना, रक्षा बलों की सेना में केवल चार साल के लिए साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती करती है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और बनाए रखने का प्रावधान है।
जब से यह योजना आया है इसके खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बाद में, सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को 23 वर्ष तक बढ़ा दिया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाले समान मामले पहले से ही उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। इसके बाद पीठ ने निर्देश दिया कि ऐसी सभी याचिकाओं को 20 जुलाई को एक साथ सूचीबद्ध किया जाए