उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में सजा काट रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए हाईकोर्ट से रिहाई की गुहार लगाई है। मुख्तार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर अवैध निरुद्धि से रिहा करने की मांग की है। उनकी याचिका पर राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल कर कहा गया कि मुख्तार तमाम मुकदमों में जेल में बंद है। इस वजह से उनकी याचिका पोषणीय नहीं है।
बाहुबली विधायक की याचिका पर न्यायमूर्ति सुनिता अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुधारानी ठाकुर की पीठ द्वारा सुनवाई की गई। याचिका में कहा गया कि उसे अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया है। क्योंकि वह गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दस वर्ष की सजा काट चुका है। उसके खिलाफ गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने थमें 2007 में गैगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस एक्ट में अधिकतर दस साल की सजा का ही प्रावधान है।
बता दें कि हालही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अंसारी गैंग की कमर तोड़ने के क्रम में एक और बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।