कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच यूपी के आगरा में जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में बैंड-बाजा और डीजे बजाने पर भी पाबंदी है। यदि बरात में बैंड बजा तो महामारी फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। वहीं बीमार, बुजुर्ग और गर्भवतियों को सामूहिक समारोह में आमंत्रित नहीं किया जा सकेगा।
अमर उजाला अखबार के अनुसार एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि शादी समारोह की इजाजत के लिए किसी को कलक्ट्रेट और तहसील नहीं आना पड़ेगा। संबंधित थाना प्रभारी को आयोजन की सूचना देनी होगी। थाना स्तर से ही पुलिस कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएगी। बैंड-बाजा, साउंड सिस्टम बजाने पर पाबंदी है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 144 और 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ने पर जिला प्रशासन ने शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग के शामिल होने की संख्या तय की है। विवाह समारोह में 200 मेहमानों की जगह अब केवल 100 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे। वहीं मैरिज होम या घर में लोगों की क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही समारोह में शामिल हो सकते हैं। अगर मैरिज हॉल की क्षमता ही 100 लोगों की है तो वहां 50 लोग ही आ सकेंगे। इससे ज्यादा लोग एकत्र मिलने पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा।
जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने बताया कि मौखिक निर्देश के आधार पर सामूहिक गतिविधियों में जुटने वाले लोगों की संख्या घटाई है। शासन से आदेश प्राप्त होते ही इसे बिंदुवार कठोरता से लागू कराया जाएगा।