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दिवाली में मात्र दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, छठ और दूसरे पर्व के लिए भी तय हुई समय सीमा।

दिल्‍ली में हवा दमघोंटू हुई तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी(नेशनल ग्रीण ट्रिब्‍यूनल) तक सक्रिय हो...
दिवाली में मात्र दो घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, छठ और दूसरे पर्व के लिए भी तय हुई समय सीमा।

दिल्‍ली में हवा दमघोंटू हुई तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर एनजीटी(नेशनल ग्रीण ट्रिब्‍यूनल) तक सक्रिय हो गया। असर झारखंड पर भी पड़ा है। वायु और ध्‍वनी प्रदूषण पर नियंत्रण के मकसद से राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली में पटाखे चलाने के लिए दो घंटे की समय सीमा निर्धारित की है। लोग रात्रि के आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे। प्रदूषण बोर्ड के निर्देश के बाद रांची के उपायुक्‍त राहुल सिन्‍हा ने भी दीपावली के मौके पर दो घंटे ही पटाखे चलाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दीपावली के साथ-साथ छठ, क्रिसमय, नव वर्ष आदि पर्व के मौके पर भी सीमित समय ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। राज्‍य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्‍य के सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश दिया है। कहा है कि जिन शहरी इलाकों में वायु गुणवत्‍ता की स्‍तर बेहतर है वहां 125 डेसीबल से कम ध्‍वनि वाले पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। साथ ही दीपावली में रात्रि आठ बजे से दस बजे तक, छठ में प्रात: छह बजे से आठ बजे, क्रिसमस एवं नव वर्ष के मौके पर मध्‍य रात्रि 11.56 मिनट से 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे।

प्रदूषण बोर्ड के सचिव यतींद्र कुमार दास ने एनजीटी की ओर से जारी दिशा निर्देश के आलोक में यह जारी किया है। निर्देश के उल्लंघन पर आइसीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। जिला के उपायुक्‍त के स्‍तर से यह कार्रवाई की जायेगी।

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