दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार, 28 मई को आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी को भाजपा नेता द्वारा आप विधायकों की खरीद-फरोख्त के उनके दावों पर दायर मानहानि की शिकायत के आधार पर तलब किया।
दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जब उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी आप विधायकों की खरीद-फरोख्त कर रही है।
अदालत ने आप नेता को 29 जून को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है। दिल्ली की अदालत ने भाजपा नेता द्वारा मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने से इनकार कर दिया। दिल्ली की अदालत ने कहा कि आतिशी के खिलाफ "प्रथम दृष्टया" पर्याप्त सबूत हैं।
प्रवीण शंकर कपूर ने दावा किया था कि आतिशी के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। भाजपा नेता ने 30 अप्रैल को मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आप नेता खरीद-फरोख्त के अपने दावों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहे।
अदालत के समक्ष आवेदन में कपूर ने अरविंद केजरीवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया जिसमें आप सुप्रीमो ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने आप के सात विधायकों से संपर्क किया है और उन्हें पाला बदलने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश कर रही है।
उन्होंने आतिशी के इस दावे का भी हवाला दिया कि उन्हें अपने "राजनीतिक करियर" को "बचाने" के लिए भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, ऐसा न करने पर उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।