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अरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड: गोवा के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित एक रेस्टोरेंट-क्लब में लगी...
अरपोरा नाइट क्लब अग्निकांड: गोवा के मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित एक रेस्टोरेंट-क्लब में लगी भीषण आग में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएँगे।आग की घटना में मरने वालों की संख्या 25 बनी हुई है।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि मृतकों को उनके घर पहुँचाने के लिए पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

सावंत ने कहा, "मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50,000 रुपये एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) कोष से स्वीकृत किए जाएंगे। सरकार मृतकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए पूरी सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए एसडीएम, पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों की एक समर्पित टीम गठित की गई है। मैंने मुख्य सचिव और डीजीपी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है।"

गोवा सरकार ने ज़िला मजिस्ट्रेट (डीएम) और पुलिस, फ़ोरेंसिक, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के अन्य शीर्ष अधिकारियों की एक समिति गठित की है। सावंत ने बताया कि आग लगने की घटना की मजिस्ट्रेट जाँच कराने का फ़ैसला लिया गया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि इस घटना के लिए ज़िम्मेदार प्रक्रियागत चूक की रिपोर्ट एक हफ़्ते के भीतर पेश की जाए।

सावंत ने कहा, "मैंने आज मुख्य सचिव, डीजीपी, आईजीपी, सचिव, राजस्व कलेक्टर, उत्तर एसपी सहित अपने संबंधित अधिकारियों के साथ एक तत्काल और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, मैंने घटना के कारणों के बारे में चर्चा की है और विस्तृत चर्चा के बाद मैंने जिला मजिस्ट्रेट, एसपी दक्षिण, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के उप निदेशक, फोरेंसिक निदेशक की समिति के माध्यम से प्रक्रियात्मक खामियों के बारे में मजिस्ट्रियल जांच कराने और एक सप्ताह के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपने का निर्णय लिया है। डीजीपी ने दोषी के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें क्लब के मालिक, प्रबंधक और अनुमति जारी करने वाले लोग शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "ऐसे क्लबों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि का ऑडिट करने के लिए राजस्व सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो वैध अनुमति के बिना चल रहे हैं और जहां बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की संभावना है।"गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

इस समिति द्वारा ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सावंत ने आगे कहा, "एसडीएमए द्वारा सभी क्लबों, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए, जहाँ लोगों के आने की संभावना अधिक है, वैध अनुमति और पर्याप्त सुरक्षा प्रावधानों के साथ संचालन सुनिश्चित करने और सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया गया है।"

रविवार देर रात लगी आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से चार की पहचान पर्यटकों के रूप में और चौदह अन्य कर्मचारियों के रूप में हुई है। आपातकालीन टीमें मौके पर पहुँचीं और घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी रात भर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काम करते रहे।इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। घायलों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से 50,000 रुपये दिए जाएँगे।

 

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