पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने शुक्रवार को राज्यपाल के निर्देश की अवहेलना करते हुए दो नवनिर्वाचित टीएमसी विधायकों को शपथ दिलाई, जिसके बाद राजभवन ने संवैधानिक रूप से अनुचित होने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक रिपोर्ट भेजी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अध्यक्ष के कार्यों ने संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया है।
राजभवन के एक अधिकारी के अनुसार, बोस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि राज्य विधानसभा में बंगाल अध्यक्ष द्वारा विधायकों को शपथ दिलाना असंवैधानिक है। विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।
मुर्शिदाबाद जिले के भगवानगोला से रयात हुसैन सरकार और कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में बारानगर से सायंतिका बंदोपाध्याय - इन दो टीएमसी विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ ही राजभवन और विधानसभा के बीच समारोह स्थल और प्रशासनिक प्राधिकरण को लेकर महीने भर से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया।
गुरुवार शाम को अचानक हुए घटनाक्रम में राज्यपाल बोस ने उपसभापति आशीष बनर्जी को शुक्रवार को विधानसभा में शपथ दिलाने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने पहले कहा था कि विधायकों को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि, एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान उपसभापति आशीष बनर्जी ने शपथ दिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष की मौजूदगी में ऐसा करना अनुचित होगा।
उन्होंने विधानसभा में कहा, "जब अध्यक्ष कुर्सी पर मौजूद हों तो उपसभापति द्वारा शपथ दिलाना नियमों के खिलाफ है। इससे अध्यक्ष के पद का अनादर होगा।" उपसभापति की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए बिमान बनर्जी ने विधायकों को सदन में बुलाया और खुद शपथ दिलाई। विधायकों के शपथ लेने पर विधानसभा के टीएमसी सदस्यों ने 'जय बांग्ला' के नारे लगाए। आशीष बनर्जी ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा, "मैंने विधानसभा के नियमों का पालन किया। विधानसभा कार्यवाही के नियम 5 के अनुसार, यदि अध्यक्ष मौजूद हैं, तो मैं शपथ नहीं दिला सकता।"
दोपहर बाद राजभवन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त उपसभापति के बजाय अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाए जाने की संवैधानिक अनुचितता को उजागर करते हुए राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजी जा रही है। राजभवन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "माननीय राज्यपाल द्वारा उपसभापति को नियुक्त किए जाने के बावजूद संवैधानिक उल्लंघन किया गया है, जिसके समक्ष दो नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे।"
विधानसभा अध्यक्ष और उनके उपसभापति द्वारा उल्लिखित विधानसभा कार्यवाही के नियम 5 का स्पष्ट संदर्भ देते हुए राजभवन ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया और आश्चर्य जताया कि क्या विधानसभा का कोई नियम इससे ऊपर हो सकता है। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया, "यह प्राथमिक जानकारी है कि संविधान किसी भी विधानसभा नियम से ऊपर है।" राजभवन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि राष्ट्रपति मुर्मू को लिखे अपने पत्र में राज्यपाल ने यह भी कहा है कि स्पीकर की कार्रवाई संविधान का उल्लंघन है।
राज्यपाल के पत्र के जवाब में स्पीकर बिमान बनर्जी ने कहा, "राज्यपाल के पास मुझे बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। मैंने पहले ही राष्ट्रपति को स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है और उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है।" स्पीकर ने पहले इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जिसमें राज्यपाल पर इसे अहंकार की लड़ाई में बदलने का आरोप लगाया गया था। राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री सोभनदेव चट्टोपाध्याय ने जोर देकर कहा कि सदन के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया। "विधानसभा की कार्यवाही के नियम 5 का पालन किया गया। राज्यपाल ने डिप्टी स्पीकर को नियुक्त किया, जिन्होंने फिर नियम 5 का हवाला देते हुए खुद को अलग कर लिया, क्योंकि स्पीकर की मौजूदगी में शपथ दिलाना अपमानजनक होता।"
इस बीच, भाजपा विधायक दल ने बिना किसी पूर्व सूचना के सत्र में भाग नहीं लिया। दोनों विधायक राज्यपाल के पहले के रुख के विरोध में विधानसभा परिसर में धरना दे रहे थे और सदन की परंपराओं के अनुरूप विधानसभा परिसर के भीतर अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाए जाने की मांग कर रहे थे। पूर्व अभिनेता से राजनेता बने बंदोपाध्याय ने कहा, "हमें विधानसभा के भीतर शपथ लेकर बहुत खुशी हुई। हमारे शपथ ग्रहण में देरी के कारण हम विधायक के रूप में अपने निर्वाचन क्षेत्रों की सेवा करने में असमर्थ थे।" नवंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और टीएमसी सरकार के बीच संबंध विवादास्पद रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न मुद्दों पर कई विवाद हुए हैं।