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भाजपा विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, आप सरकार को कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का निर्देश देने की मांग की

भाजपा के कई विधायकों ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को शराब शुल्क,...
भाजपा विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की याचिका, आप सरकार को कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का निर्देश देने की मांग की

भाजपा के कई विधायकों ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिल्ली सरकार को शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त से संबंधित 12 सीएजी रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजने का निर्देश देने की मांग की, ताकि उन्हें विधानसभा में रखा जा सके। यह याचिका दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन ने दायर की है।

याचिका में दावा किया गया है कि 2017-2018 से 2021-2022 तक की ये सीएजी रिपोर्ट मुख्यमंत्री आतिशी के पास लंबित हैं, जिनके पास वित्त विभाग भी है और एलजी के बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्हें विधानसभा में पेश करने के लिए नहीं भेजा गया है। अधिवक्ता नीरज और सत्य रंजन स्वैन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने इस बारे में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

वकीलों ने कहा कि याचिका को सोमवार को मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया जाएगा। "एलजी के बार-बार अनुरोध और संवैधानिक दायित्व के बावजूद, ये रिपोर्ट एलजी को नहीं भेजी गईं और परिणामस्वरूप, इन्हें दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं किया जा सका।

याचिका में कहा गया है, "जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी को दबाना न केवल लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि सरकारी कार्रवाई और व्यय की उचित जांच को भी रोकता है, जिससे सरकार की वित्तीय स्वामित्व, पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं।"

याचिका में कहा गया है, "प्रतिवादी संख्या 2 (वित्त विभाग) को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 151(2), लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन, 2007 के विनियमन 210(1) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 की धारा 48 के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 (एलजी) को प्रस्ताव भेजने का निर्देश देने के लिए परमादेश/प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक उचित रिट जारी करें।" याचिका में उपराज्यपाल, सीएजी और महालेखाकार (लेखा परीक्षा) दिल्ली को प्रतिवादी बनाया गया है।

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