राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने फरवरी 2024 के छत्तीसगढ़ भारतीय सेना के जवानों की लक्षित हत्या मामले में पहले गिरफ्तार एक आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, एजेंसी के एक आधिकारिक बयान के अनुसार।
बीजापुर (छत्तीसगढ़) के आशु कोर्सा के खिलाफ जगदलपुर स्थित एनआईए विशेष अदालत में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 सहपठित 120बी तथा यूए(पी) अधिनियम की धारा 16, 18, 20, 38 और 39 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
मामले में एनआईए की जांच से पता चला था कि आरोपी मोतीराम अचला की हत्या के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) की आपराधिक साजिश में शामिल था। पीड़ित को पिछले साल 25 फरवरी को राज्य के कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में उसेली गांव के मेले में अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने के दौरान सीपीआई (माओवादी) के एक सशस्त्र कैडर ने गोली मार दी थी।
एनआईए ने 29 फरवरी, 2024 को स्थानीय पुलिस द्वारा मूल रूप से दर्ज मामले को अपने हाथ में लिया था और जांच के दौरान पाया था कि आरोपी आशु कोर्सा सीपीआई (माओवादी) के तहत काम करने वाले उत्तर बस्तर डिवीजन के कुयेमारी एरिया कमेटी का एक सक्रिय सशस्त्र कैडर था।
कोरसा ने एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ मिलकर मोतीराम अचला की पहचान की थी और स्थानीय बाजार में उसकी हत्या कर दी थी। उसे पिछले साल दिसंबर में एनआईए ने साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र के लोगों के मन में दहशत पैदा करना था।एनआईए मामले की जांच जारी रखे हुए है।