सीबीआई ने शुक्रवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया कि मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जो 6 जुलाई को मामले का संज्ञान लेंगे। न्यायाधीश ने मामले में तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता की न्यायिक हिरासत भी 21 जून तक बढ़ा दी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जांच अभी भी जारी है और वह मामले में एक और पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी को अप्रैल में सीबीआई ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रखा गया था। ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित अपने आवास से कविता (46) को गिरफ्तार किया था और वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में थी। कविता फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है।
सीबीआई अधिकारियों ने विशेष अदालत से अनुमति मिलने के बाद जेल के अंदर कविता से पूछताछ की थी। बीआरएस नेता से सह-आरोपी बुची बाबू के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट और एक भूमि सौदे से संबंधित दस्तावेजों के बारे में पूछा गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी की आबकारी नीति को शराब लॉबी के पक्ष में मोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।