भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को अभिनेत्री से भाजपा सांसद बनीं कंगना रनौत को कथित तौर पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला कर्मी का समर्थन करते हुए कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। टिकैत ने राजनेताओं को प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी या उनके समर्थक कहने के खिलाफ भी आगाह किया।
रनौत ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा के लिए चुने जाने के दो दिन बाद यह घिनौना झगड़ा हुआ।
आरोपी सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। हवाई अड्डों पर सुरक्षा मुहैया कराने का काम संभालने वाले सीआईएसएफ ने भी घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं।
टिकैत ने अलीगढ़ में कहा, "हवाई अड्डे पर सांसद कंगना रनौत के साथ जो हुआ, वह एक बहस थी, जिस लड़की (कौर) ने उन्हें (रानौत) थप्पड़ मारा, उसने उन्हें नहीं मारा। यह एक बहस थी।" "जब किसानों का विरोध चल रहा था, तो उन्होंने (रानौत) एक बयान दिया था कि महिला प्रदर्शनकारियों ने धरने के लिए 100-100 रुपये लिए। वह (सीआईएसएफ कर्मी) उस (रानौत के बयान) के कारण आहत थीं। उन्होंने (रानौत के साथ) सवाल उठाए थे। पूरा पंजाब उनके साथ है।"
उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने (कौर) कुछ गलत किया है, तो उसके लिए उन पर आरोप लगाए जाएं लेकिन उन्हें सेवा से निलंबित या बर्खास्त किया जाना - इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसी घटना क्यों हुई। क्या सेना के लोग परेशान नहीं हैं? " देश में 'जय जवान जय किसान' का नारा लगाया जाता है। सेना में काम करने वाले बच्चे हमारे परिवारों के हैं, क्या उन्हें एक साल तक आतंकवादी नहीं कहा गया? क्या उन्हें 13 महीने तक अपमानित नहीं किया गया? यह दर्द सेना के हर जवान को होता है।
उन्होंने कहा, "उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न करें।" टिकैत ने कहा कि राजनेताओं को भी इस तरह के बयान देना और पंजाबियों को खालिस्तानी या उनके समर्थक कहना बंद करना चाहिए। इससे पहले, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा उन प्रमुख संगठनों में शामिल थे, जिन्होंने सीआईएसएफ कांस्टेबल का समर्थन किया था। मोहाली पुलिस ने कौर पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 341 (गलत तरीके से रोकना) के तहत मामला दर्ज किया है, दोनों ही जमानती अपराध हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और सीआईएसएफ की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।