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पुणे पोर्श केस: प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए 2 पुलिसकर्मी निलंबित, दुर्घटना की जानकारी सीनियर्स को नहीं दी थी

पुणे के दो पुलिसकर्मियों को 19 मई को हुए पोर्श कार दुर्घटना मामले में शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया।...
पुणे पोर्श केस: प्रोटोकॉल का पालन न करने के लिए 2 पुलिसकर्मी निलंबित, दुर्घटना की जानकारी सीनियर्स को नहीं दी थी

पुणे के दो पुलिसकर्मियों को 19 मई को हुए पोर्श कार दुर्घटना मामले में शुक्रवार को निलंबित कर दिया गया।  पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि यरवदा पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर राहुल जगदाले और सहायक पुलिस इंस्पेक्टर विश्वनाथ टोडकरी को दुर्घटना के बारे में अपने वरिष्ठों को सूचित न करने के लिए निलंबित कर दिया गया।

यह दुर्घटना रविवार को सुबह हुई जब 17 वर्षीय एक लड़का, जो अपने कक्षा 12 के परिणामों का जश्न मनाने के लिए पुणे के दो पबों में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था, ने अपनी पोर्श को एक मोटरसाइकिल से टकरा दिया, जिससे दो 24 वर्षीय आईटी पेशेवरों की मौत हो गई। पीड़ित, अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की तत्काल मृत्यु हो गई।

रिपोर्टों के अनुसार, किशोर तेज गति से गाड़ी चला रहा था, जब उसने कार पर से नियंत्रण खो दिया और मोटरसाइकिल से टकरा गया। बाइक चला रहे अवधिया उछलकर एक खड़ी कार से जा टकराए, जबकि पीछे बैठे कोष्टा 20 फीट हवा में उछल गए।

किशोर को शुरू में किशोर न्यायालय द्वारा इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह सड़क दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखेगा और यातायात नियमों का अध्ययन करने में परिवहन अधिकारियों की सहायता करेगा। हालांकि, बाद में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत रद्द कर दी गई और उसे 5 जून तक पुनर्वास गृह भेज दिया गया।

दुर्घटना को लेकर व्यापक आक्रोश और अधिकारियों द्वारा नरमी बरतने के आरोपों के बीच पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया। किशोर के पिता को भी अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने और शराब पीने की अनुमति देने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दुर्घटना की जांच जारी है।

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