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कुल्तुली मामले को पोक्सो अधिनियम के तहत करें दर्ज, दोषियों को 3 महीने के अंदर हो मौत की सजा : ममता ने पुलिस को दिए निर्देश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुलिस को दक्षिण 24 परगना जिले में 10 वर्षीय लड़की के...
कुल्तुली मामले को पोक्सो अधिनियम के तहत करें दर्ज, दोषियों को 3 महीने के अंदर हो मौत की सजा : ममता ने पुलिस को दिए निर्देश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पुलिस को दक्षिण 24 परगना जिले में 10 वर्षीय लड़की के कथित बलात्कार-हत्या मामले को पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड मिले।

कोलकाता पुलिस बॉडी गार्ड लाइन्स में कई दुर्गा पूजाओं का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए बनर्जी ने कहा कि अपराध का कोई रंग, जाति या धर्म नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं चाहती हूं कि पुलिस कुल्तुली मामले को पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज करे और यह सुनिश्चित करे कि दोषियों को तीन महीने के भीतर मृत्युदंड मिले... अपराध तो अपराध है; इसका कोई धर्म या जाति नहीं होती। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।"

बलात्कार के मामलों में "मीडिया ट्रायल" पर आपत्ति जताते हुए बनर्जी ने कहा कि इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे जांच में बाधा आ सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कथित रूप से बलात्कार के बाद हत्या की शिकार 10 वर्षीय बच्ची का शव शनिवार को दक्षिण 24 परगना के कुल्तुली में मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी और वहां खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की।

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