केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच जनवरी को संदेशखालि में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर भीड़ द्वारा किए गए हमले के संबंध में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख, उसके भाई और पांच अन्य पर आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मामले में एजेंसी का पहला आरोपपत्र सोमवार को बशीरहाट विशेष अदालत के समक्ष दायर किया गया। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर करीब 1,000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। उन्होंने बताया कि टीम शेख को गिरफ्तार करने भी गई थी क्योंकि घोटाले में जांच के घेरे में आए, गिरफ्तार पूर्व राज्य खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक के साथ उसके कथित करीबी संबंध थे।
अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र में सात लोगों के नाम हैं, जिनमें शेख, उसका भाई आलमगीर और सहयोगी जियाउद्दीन मुल्ला, मफुजर मुल्ला और दीदारबख्श मुल्ला शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 307 (हत्या का प्रयास) के अलावा दंगा और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने समेत कई अन्य आरोप लगाए हैं।
संदेशखालि कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक नदी द्वीपीय क्षेत्र है। शेख और उसके लोगों पर स्थानीय महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन शोषण का आरोप लगाया है। सीबीआई पांच जनवरी को हुई घटनाओं से संबंधित तीन मामलों की जांच कर रही है। शेख को राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था और छह मार्च को सीबीआई ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया।