दिल्ली की कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में 31 मई तक तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुमार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
उन्हें (कुमार को) राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में गिरफ्तार किया गया है। वे आज तक न्यायिक हिरासत में थे। कल कोर्ट ने कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आप ने एक बयान में कहा था कि वे (कुमार) जमानत के लिए हाईकोर्ट जाएंगे।
इससे पहले, 18 मई को दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के बाद "निरर्थक" माना था।कुमार को तब गिरफ्तार किया गया जब मालीवाल ने कहा कि उन्हें 13 मई को गिरफ्तार किया गया था। मालीवाल ने दावा किया था कि कुमार ने उन्हें "बेरहमी से पीटा...थप्पड़ मारे और लात मारी"।
मालीवाल ने घटना के बाद बलात्कार और मौत की धमकियां मिलने का भी दावा किया था, जबकि उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था और घटना की सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दी थी।