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कांग्रेस नेता राहुल ममकूटथिल को केरल हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पलक्कड़ विधायक राहुल ममकूटथिल को उनके खिलाफ दायर तीन कथित यौन...
कांग्रेस नेता राहुल ममकूटथिल को केरल हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पलक्कड़ विधायक राहुल ममकूटथिल को उनके खिलाफ दायर तीन कथित यौन उत्पीड़न मामलों में से पहले मामले में अग्रिम जमानत दे दी, जिससे प्रभावी रूप से उन्हें सभी मौजूदा मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई।

राहत प्रदान करते हुए, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि इस स्तर पर आरोपों से प्रथम दृष्टया बलात्कार का मामला साबित नहीं होता है। हालांकि, न्यायालय ने निष्कासित कांग्रेस विधायक पर कड़ी शर्तें लगाईं।

जमानत की शर्तों के तहत, ममकूटथिल को केरल छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उन्हें अपना पासपोर्ट और मोबाइल फोन जांचकर्ताओं को सौंपने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने उन्हें शिकायतकर्ता से संपर्क करने या किसी भी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करने से भी सख्ती से मना किया है।

केरल के पथानामथिट्टा जिला न्यायालय ने 28 जनवरी को कांग्रेस से निष्कासित विधायक ममकूटथिल को यौन उत्पीड़न के एक कथित मामले में जमानत दे दी। अदालत ने तीसरे बलात्कार मामले में उनकी गिरफ्तारी के 18वें दिन जमानत दी।

17 जनवरी को थिरुवल्ला स्थित न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने ममकूटथिल की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले उन्हें अपने खिलाफ दायर पहली दो शिकायतों में अदालतों से राहत मिल चुकी थी, लेकिन तीसरे मामले के सिलसिले में उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीसरा मामला इस आरोप पर आधारित है कि विधायक ने कथित तौर पर शादी का वादा करके एक महिला को होटल में बुलाया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया।

पलक्कड़ विधायक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की यह तीसरी शिकायत शारीरिक हमले, वित्तीय शोषण और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोपों से संबंधित है।

इससे पहले, पीड़िता की पहचान और विवरण को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) एमजी देवी के अनुरोध पर जमानत की सुनवाई बंद कमरे में की गई थी। मजिस्ट्रेट ने बचाव पक्ष के वकील, शस्थामंगलम अजीत कुमार से सुनवाई बंद कमरे में आयोजित करने के संबंध में राय मांगी, जिसके बाद अनुरोध स्वीकार कर लिया गया।

मामले से संबंधित न होने वाले सभी व्यक्तियों को अदालत कक्ष छोड़ने के लिए कहा गया और अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने से पहले लंबी बहस सुनी गई।

इस बीच, पहले यौन उत्पीड़न मामले में, उच्च न्यायालय ने ममकुटाथिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जबकि दूसरे मामले में एक निचली अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी।

12 दिसंबर को, आधिकारिक आदेश के बाद, ममकूटथिल के खिलाफ पहले कथित बलात्कार मामले की जांच राज्य पुलिस अपराध शाखा को सौंप दी गई। इससे पहले यह मामला तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा संभाला जा रहा था।

तबादले के बाद, निष्कासित कांग्रेस विधायक के खिलाफ दर्ज दोनों बलात्कार मामलों की निगरानी अब सहायक पुलिस महानिरीक्षक पूंगुझली कर रही हैं, जो पहले से ही दूसरे मामले की जांच का नेतृत्व कर रही थीं। 

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