दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अनदेखी करने के लिए एजेंसी द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में शनिवार को जमानत दे दी।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अदालत में पेश होने के बाद खान को 15,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा कर दिया। ईडी ने खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े धनशोधन मामले की जांच में शामिल होने के लिए उसके समक्ष पेश नहीं होने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था।
ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने आरोप लगाया कि खान के एजेंसी के सामने पेश नहीं होने के कारण वह कभी भी उसके खिलाफ जांच पूरी नहीं कर पाई। ईडी ने कथित तौर रूप से खान के अनुरोध पर ओखला इलाके में 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद को लेकर धनशोधन का मामला दर्ज किया था। खान इसी क्षेत्र से विधायक भी हैं।
ईडी ने इस मामले में चार आरोपियों और एक कंपनी के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वक्फ बोर्ड की 100 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर दे दिया गया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में संविदा पर 32 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई और उन्होंने नियुक्ति के दौरान नियमों का उल्लंघन किया।