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निर्वाचन आयोग ने ओझा का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में स्थानांतरित करने का आदेश दिया: केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पार्टी नेता...
निर्वाचन आयोग ने ओझा का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में स्थानांतरित करने का आदेश दिया: केजरीवाल

आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पार्टी नेता अवध ओझा का नाम ग्रेटर नोएडा की मतदाता सूची से दिल्ली स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है तथा अब वह पटपड़गंज विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

केजरीवाल के नेतृत्व में आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे के निराकरण के लिए ईसीआई अधिकारियों से मुलाकात कर यह मामला उठाया था।

केजरीवाल ने कहा, ‘‘अच्छी खबर यह है कि अवध ओझा का वोट स्थानांतरित हो जाएगा और आयोग ने उनका वोट स्थानांतरित करने का आदेश जारी कर दिया है और वह नामांकन दाखिल कर सकेंगे।’’

इससे पहले दिन में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि ओझा ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली में ‘वोट स्थानांतरित’ करने के लिए सात जनवरी को अपना फार्म आठ दाखिल किया था। सात जनवरी ‘वोट स्थानांतरित’ करने के लिए फॉर्म आठ जमा करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश के जरिए अंतिम तिथि को बदलकर छह जनवरी कर दिया।

केजरीवाल ने इस कदम को ओझा को आगामी चुनाव लड़ने से ‘‘जानबूझकर वंचित’’ करने का प्रयास बताया था और कहा था कि यह कानून के खिलाफ है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने नयी दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर भी गंभीर आरोप लगाए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब और बेडशीट, जूते और चश्मे जैसी अन्य वस्तुओं के वितरण का आरोप लगाया।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) सहित स्थानीय अधिकारी इन कृत्यों पर पर्दा डालने में शामिल थे।

आप संयोजक ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने इन शिकायतों के बाद उन्हें नयी दिल्ली के डीएम के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

 

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