आदर्श सोसायटी घोटाला मामले में शुक्रवार यानी आज बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की पहली प्रतिक्रिया आई है। चव्हाण ने कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सच सामने आ गया, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।
चव्हाण ने इस पूरे मामले में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आदर्श सोसायटी घोटाले का 2014 में भाजपा ने राजनीतिक दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस की छवि खराबी की। अब सच सबके सामने आ गया है।
These issues were politically used around 2014 by BJP to malign the Congress party: Ashok Chavan,Congress after getting relief in Adarsh scam case pic.twitter.com/pYD6h9xLSR
— ANI (@ANI) December 22, 2017
The truth has ultimately prevailed, we always had full faith in the country's judiciary: Ashok Chavan after getting relief in Adarsh scam case pic.twitter.com/IF2aSBsOKx
— ANI (@ANI) December 22, 2017
इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रमुख संजय निरुपम ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आदर्श सोसायटी का मामला भी 2जी की तरह कभी भी घोटाला नहीं था। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए भाजपा की चाल थी।
निरुपम ने पीटीआई को बताया कि इसके पहले राज्य के राज्यपाल ने आदर्श मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में भाजपा सरकार ने वर्तमान गवर्नर को फिर से इस मुकद्दमें को चलाने की मंजूरी दी, जिस पर आज हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
निरुपम ने कहा, 2जी की तरह, आदर्श सोसायटी मामला भी कभी घोटाला नहीं था। यह महाराष्ट्र सरकार की एक साजिश थी। उन्होंने कहा कि यह सोसायटी रक्षा या शहीद के रिश्तेदारों के लिए कभी भी आरक्षित नहीं थी, यह सिर्फ एक सामान्य आवास परियोजना थी। निरूपम ने एक बार फिर आरोप लगाया कि भाजपा ने कांग्रेस को खराब करने और गुरुवार को आए 2जी फैसले के बाद एक गलत अभियान का नेतृत्व किया।
गौरतलब है कि आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस केस में अशोक चव्हाण को राहत देते हुए गवर्नर द्वारा उनके खिलाफ केस चलाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ती आरवी मोरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अशोक चव्हाण की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्यपाल सी विद्यासागर के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें सीबीआई को चव्हाण के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति दी गई थी।
विद्यासागर राव ने पिछले साल फरवरी अशोक चव्हाण पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के साथ ही आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से संबंधित आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी। अशोक चव्हाण ने इस पर आत्ति जताते हुए, फैसले को मनमाना बताया था।
क्या है मामला
31 मंजिला आदर्श हाउसिंग सोसायटी रक्षा विभाग की जमीन पर बनी थी। आदर्श हाउसिंग सोसायटी के अपार्टमेंट कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए बनाए गए थे। आरोप है कि नियमों का उल्लंघन कर यह अपार्टमेंट सैन्य अफसरों, नेताओं और नौकरशाहों को आवंटित कर दिए गए। 2010 में इस घोटाले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया था। मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी।