Advertisement

शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता...
शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 8 मई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया, सह-आरोपी विजय नायर और अन्य की न्यायिक हिरासत आठ मई तक बढ़ा दी।

आरोपी व्यक्तियों को पूर्व की उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। 

न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया कि आरोप पत्र से संबंधित दस्तावेजों को डिजिटल बनाने में कितना समय लगने की संभावना है।

अदालत में ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और साइमन बेंजामिन ने आरोप लगाया कि आरोपी व्यक्ति कार्यवाही में देरी कर रहे हैं और वे सुनवाई में तेजी लाने के इच्छुक नहीं हैं।

इससे पूर्व, अदालत ने मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को सात मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी आबकारी घोटाला मामले में अपराध से अर्जित आय की प्रमुख लाभार्थी है।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं। आरोप है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया तथा एल-1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना विस्तारित किया गया।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad