सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार करने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस. वी. एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अलग पीठ ने इसी मामले में आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को आठ अप्रैल को खारिज कर दिया था।
गुजरात उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ केजरीवाल की अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा, "हम हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि एक अपीलकर्ता हमारे समक्ष आया था और इसे खारिज कर दिया गया था।"
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि सिंह द्वारा दिए गए बयान अलग थे, लेकिन पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
अदालत ने आदेश दिया, "यह देखा गया है कि प्रतिवादी 1 (गुजरात विश्वविद्यालय) द्वारा दायर शिकायत न केवल वर्तमान याचिकाकर्ता से संबंधित है, बल्कि संजय सिंह से भी संबंधित है, जिनकी याचिका इस अदालत ने 8 अप्रैल, 2024 को खारिज कर दी थी। हमें उस दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हम वर्तमान याचिका पर विचार नहीं करना चाहेंगे। इसे खारिज किया जाता है।"