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सोहराबुद्दीन केस में आरोपियों के बरी होने पर राहुल गांधी ने जताया विरोध

सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी 22...
सोहराबुद्दीन केस में आरोपियों के बरी होने पर राहुल गांधी ने जताया विरोध

सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप साबित नहीं हो पाया है। जिसके बाद अब राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है।

विरोध जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, ‘हरेन पांड्या, तुलसीराम प्रजापति, जस्टिस लोया, प्रकाश थॉम्ब्रे, श्रीकांत खंडालकर, कौसर बी, सोहराबुद्दीन शेख को किसी ने नहीं मारा। ये बस मर गए।'

सबूतों के अभाव में 22 आरोपी बरी

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसी प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ में हत्या किए जाने के मामले में पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसे शेख और प्रजापति परिवारों के लिए दुख है क्योंकि तीन लोगों की जान गई, लेकिन तंत्र की मांग है कि अदालत पूरे तौर पर सिर्फ साक्ष्यों के आधार पर काम करे।

सीबीआई के स्पेशल जस्टिस एसजे शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि इन तीन लोगों की हत्या में कोई साजिश थी और आरोपियों की उसमें कोई भूमिका थी। उन्होंने कहा, ‘जब इस अदालत ने सबूतों और गवाहों पर गौर किया तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि साजिश का मामला साबित नहीं होता। साथ ही इन 22 आरोपियों और तीन मौतों के बीच कोई संबंध साबित नहीं हो सका।’

उन्होंने कहा कि इससे कोई इनकार नहीं है कि शेख और अन्य लोगों की हत्या हुई है लेकिन सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकती है कि वर्तमान आरोपियों को इन हत्याओं के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है या उनसे कोई सवाल किया जा सकता है।

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