राज्यसभा ने ध्वनिमत से शुक्रवार को संसद की संयुक्त समिति में अपने 12 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जो एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव वाले दो विधेयकों की जांच करेगी।
सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से कहा कि वे सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव पेश करें।
लोकसभा ने भी शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने से पहले प्रस्ताव पेश किया। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयकों के लिए संसद की इस संयुक्त समिति में लोकसभा के 27 सदस्य होंगे। समिति की ताकत 31 सांसदों से बढ़ाकर 39 कर दी गई, जिससे अधिक दलों को प्रतिनिधित्व मिला।
राज्यसभा से मनोनीत सदस्य हैं:
-घनश्याम तिवाड़ी (भाजपा)
-भुवनेश्वर कलिता (भाजपा)
-डॉ के लक्ष्मण (भाजपा)
-कविता पाटीदार (भाजपा)
-संजय कुमार झा (जद(यू))
-रणदीप सिंह सुरजेवाला (कांग्रेस)
-मुकुल वासनिक (कांग्रेस)
-साकेत गोखले (टीएमसी)
-पी विल्सन (डीएमके)
-संजय सिंह (आप)
-मानस रंजन मंगराज (बीजेडी)
-वी विजयसाई रेड्डी (वाईएसआरसीपी)
भाजपा से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पी पी चौधरी तथा कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा उन लोकसभा सदस्यों में शामिल हैं, जो संयुक्त समिति का हिस्सा होंगे। दो 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (ओएनओई) विधेयक, जिनमें से एक में संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था निर्धारित करते हैं तथा इन्हें मंगलवार को लोकसभा में तीखी बहस के बाद पेश किया गया।
विपक्षी दलों ने मसौदा कानून को, जो एक संविधान संशोधन तथा एक साधारण विधेयक है, 'संघीय व्यवस्था पर हमला' बताया, लेकिन सरकार ने इस दावे से इनकार किया। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयकों को "संविधान विरोधी" करार दिया था। उन्होंने कहा था, "यह हमारे राष्ट्र के संघवाद के विरुद्ध है। हम विधेयक का विरोध कर रहे हैं।"
भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों जैसे टीडीपी, जेडी(यू) तथा शिवसेना ने विधेयकों का बचाव करते हुए कहा है कि बार-बार चुनाव विकास कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं तथा एक साथ चुनाव कराने से चुनाव व्यय में कमी आएगी तथा विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलेगा।