Advertisement

ज्ञानवापी मस्जिद वुजूखाने विवाद: सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 17 दिसंबर को

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाने के सर्वेक्षण की मांग वाली...
ज्ञानवापी मस्जिद वुजूखाने विवाद: सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 17 दिसंबर को

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाने के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टाल दी।

मंगलवार को जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तो अदालत को बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 17 दिसंबर की तिथि तय की।

वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी पूजा वाद में वादकारियों में से एक राखी सिंह द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत कर रही है।

यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसमें जिला न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मस्जिद में वुजूखाना क्षेत्र (कथित शिवलिंग को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने से मना कर दिया था।

राखी सिंह ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में दलील दी है कि न्याय के हित में वुजूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे अदालत को निर्णय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

हिंदू पक्ष के वकील की दलील है कि संपूर्ण संपत्ति का धार्मिक चरित्र निर्धारित करने के लिए वुजूखाने का एएसआई से सर्वेक्षण कराना आवश्यक है। यह सर्वेक्षण उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मुताबिक, गैर आक्रामक पद्धति का उपयोग करके संभव है।

एएसआई वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का पहले ही सर्वेक्षण कर चुका है और उसने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एएसआई ने वाराणसी के जिला अदालत के 21 जुलाई 2023 के आदेश के मुताबिक सर्वेक्षण किया था।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad