Advertisement

भड़काऊ भाषण मामला: अदालत ने दी आजम खान को नियमित जमानत

सांसद/विधायक की विशेष अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को नियमित जमानत दे दी...
भड़काऊ भाषण मामला: अदालत ने दी आजम खान को नियमित जमानत

सांसद/विधायक की विशेष अदालत ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को नियमित जमानत दे दी जिन्होंने 2019 के अभद्र भाषा मामले में अपनी सजा को सत्र अदालत में चुनौती दी थी।

इस मामले में दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद खान को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। खान के वकील जुबैर अहमद ने कहा कि विशेष अदालत के न्यायाधीश आलोक दुबे ने 27 अक्टूबर को नेता को 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा देने के लिए तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी।

वकील ने कहा कि उस समय उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी और नियमित जमानत के लिए अदालत में अर्जी दी गई थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान को नियमित जमानत दे दी।

विधानसभा में रामपुर सदर का प्रतिनिधित्व करने वाले खान सत्र न्यायालय द्वारा उनकी याचिका का निस्तारण होने तक जमानत पर बाहर रहेंगे। रामपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव 5 दिसंबर को होना है। 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
Advertisement
Advertisement
Advertisement
  Close Ad