उच्चतम न्यायालय ने एक मतदान केंद्र में घुसकर कथित रूप से ईवीएम तोड़ने के आरोपी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के विधायक पिन्नेली रामाकृष्ण रेड्डी के चार जून को माचेर्ला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र में प्रवेश पर सोमवार को प्रतिबंध लगा दिया।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने 13 मई को हुई घटना का वीडियो देखा और रेड्डी को दी गयी अग्रिम जमानत को 'न्याय तंत्र का भद्दा मजाक' करार दिया। पीठ ने रेड्डी को चार जून को माचेर्ला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं करने और उसके आसपास भी न रहने का निर्देश दिया।
न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से कहा कि अदालत रेड्डी के खिलाफ छह जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों से संबंधित याचिका पर बिना किसी संकोच के निर्णय ले। रेड्डी को 28 मई को अंतरिम राहत दी गयी थी।
माचेर्ला विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार रेड्डी अपने समर्थकों के साथ कथित तौर पर मतदान केंद्र में घुसे और वीवीपैट व ईवीएम मशीनों को तोड़ दिया। उच्च न्यायालय ने 28 मई को रेड्डी को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी थी।