Advertisement

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद केंद्र का बड़ा कदम, जेड श्रेणी सुरक्षा मंजूर

केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बुधवार को 'जन सुनवाई' नाम से आयोजित एक जन शिकायत...
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद केंद्र का बड़ा कदम, जेड श्रेणी सुरक्षा मंजूर

केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बुधवार को 'जन सुनवाई' नाम से आयोजित एक जन शिकायत सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सीआरपीएफ के जवान गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

यह फैसला सीएम गुप्ता पर एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से बातचीत करते समय कथित हमले के एक दिन बाद आया है। इस घटना ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं, खासकर राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक रूप से उत्तेजित माहौल को देखते हुए।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। ज़ेड-श्रेणी की सुरक्षा केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के उच्चतम स्तरों में से एक है और इसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मियों के साथ-साथ नज़दीकी सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर और एस्कॉर्ट वाहन शामिल होते हैं। 

यह सुरक्षा केवल उन्हीं लोगों को दी जाती है जिन्हें उच्च ख़तरे का सामना करना पड़ता है।

इस साल 20 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाली गुप्ता अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत लगातार 'जन सुनवाई' सत्र आयोजित करती रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही उनके लिए खतरे की आशंका की समीक्षा कर रही थीं, और मंगलवार की घटना के बाद केंद्र ने उनकी सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी।

यह कदम शीर्ष राजनीतिक हस्तियों की सुरक्षा के प्रति सरकार की चिंता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को निशाना बनाकर की गई हिंसा की हालिया घटनाओं के आलोक में।

इस बीच, मामले के आरोपी राजेश खिमजी को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश करने के बाद पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास, 10 साल की कैद और जुर्माना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) और स्पेशल सेल की टीम ने बुधवार को आरोपी से पूछताछ की।

पुलिस के अनुसार, राजेश खिमजी मंगलवार सुबह राजकोट से ट्रेन द्वारा पहली बार दिल्ली आए और सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन में रुके। खिमजी की माँ भानुबेन ने कहा कि उनके बेटे ने कुत्तों के प्रति प्रेम के चलते ऐसा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से माफ़ी की अपील करते हुए कहा कि उनका परिवार गरीब है।

उन्होंने बताया कि रिक्शा चालक राजेश, दिल्ली में कुत्तों को ले जाए जाने के वीडियो देखकर परेशान हो गया था और यह कहकर घर से निकल गया था कि वह उज्जैन जा रहा है। 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोर से
  Close Ad