प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनकी संस्थाओं से जुड़ी 37.64 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, साथ ही उनके और 10 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत या आरोप पत्र भी दायर किया है।
मामले से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि ये संपत्तियां वाड्रा और स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड सहित उनकी संस्थाओं की हैं।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा 1 सितंबर, 2018 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर चल रही जांच के हिस्से के रूप में 16 जुलाई, 2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था। यह मामला 12 फरवरी, 2008 को वाड्रा की फर्म द्वारा ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से गुरुग्राम के सेक्टर 83 के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन की कथित धोखाधड़ी से खरीद से संबंधित है।
अधिकारियों का आरोप है कि भूमि को झूठी घोषणाओं के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था और बाद में वाड्रा के व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया गया था।
संबंधित घटनाक्रम में, ईडी ने गुरुवार को नई दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष 11 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दायर की, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सत्यानंद याजी, केवल सिंह विर्क और उनकी कंपनी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने अभी तक अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है।