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राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी...
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता वापस मिलने के दरवाजे खुल गए थे।

 

अधिसूचना में कहा गया, "24 मार्च, 2023 की अधिसूचना की निरंतरता में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 04.08.2023 को अपील की विशेष अनुमति (सीआरएल) संख्या 8644/2023 में एक आदेश पारित किया है, जिसमें श्री राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा सदस्य, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत की अदालत के दिनांक 23.03.2023 के फैसले द्वारा आदेश दिया गया था।"

 

"भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2023 के मद्देनजर, श्री राहुल गांधी की अयोग्यता भारत के संविधान की धारा 8 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 102 (1) (ई) के प्रावधानों के संदर्भ में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, आगे की न्यायिक घोषणाओं के अधीन लागू होना बंद हो गया है।"

 

उनकी सदस्यता बहाल होने के बाद, कांग्रेस ने कहा कि वह चाहेगी कि वह मंगलवार को लोकसभा में होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में मुख्य वक्ता बनें।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। मार्च 2023 में उन्हें निचले सदन से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

इससे पहले सोमवार को ही लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने पर कहा था, "हमने ऑर्डर कॉपी समेत सभी दस्तावेज दे दिए हैं। हम आज लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो विरोध भी करेंगे। यह हमारा अधिकार है।"

सोमवार सुबह न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा था कि कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा गया था कि अगर आज शाम तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी मंगलवार, 8 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।

रविवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने भी कहा था, "जिस तेजी से उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था, वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद नहीं देखी जा रही है। तीन दिन बीत चुके हैं लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने अभी तक उन्हें बहाल नहीं किया है। केंद्र सरकार को राहुल गांधी का भय है, इसी कारण से उन्हें अभी तक सांसद पद पर बहाल नहीं किया जा सका है।"

गौरतलब है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी जिससे उनके सांसद पद पर बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी केरला के वायनाड से लोकसभा सांसद चुने गए थे।

बता दें कि गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब एक दिन पहले गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 7 जुलाई को गुजरात उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

 

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