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मोदी 'उपनाम' मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, कांग्रेस बोली- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पार्टी नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें उनकी...
मोदी 'उपनाम' मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका, कांग्रेस बोली- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पार्टी नेता राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह इसे चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी।

एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा, "हमारे सामने एक और विकल्प है...सुप्रीम कोर्ट। देखते हैं। कांग्रेस पार्टी वह विकल्प भी तलाशेगी।" वेणुगोपाल ने उत्तरी केरल के कोझिकोड जिले में आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उनका यह बयान गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा गांधी की याचिका खारिज करने के तुरंत बाद आया, जिसमें निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए इसे "उचित और कानूनी" बताया गया। बता दें कि दोषसिद्धि पर रोक लगने से राहुल गांधी की संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता।

गौरतलब है कि सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को भाजपा गुजरात विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई।

13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी कि "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?" पर विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। बहरहाल, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 'मोदी सरनेम' मामले पर सुनाए गए फैसले के खिलाफ बिहार में विरोध प्रदर्शन भी किया।

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