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आबकारी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर...
आबकारी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया। कोर्ट ने दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए मामले को 11 सितंबर को सूचीबद्ध किया है। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, सरथ रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन सितंबर तक बढ़ा दी थी। 

न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया था, जहां उनकी न्यायिक हिरासत अवधि तीन सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। अदालत फिलहाल इस संबंध में दलीलें सुन रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि उसने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। 

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को यह जानकारी दी गई जिन्होंने मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।

 

 

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