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आबकारी घोटाला: मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, कोर्ट ने जमानत अवधि 22 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के...
आबकारी घोटाला: मनीष सिसोदिया को फिर लगा झटका, कोर्ट ने जमानत अवधि 22 जुलाई तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी। सिसोदिया को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था। राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

हाल ही में दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से निराश हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी मामले में जमानत की मांग करते हुई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को बीते साल दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी और 9 मार्च को ईडी  ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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