अमित शाह मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शुक्रवार को अहमदाबाद की कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन पर आरोप है कि जबलपुर की एक रैली के दौरान उन्होंने अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी।
राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के एक पार्षद ब्रह्मभट्ट ने मानहानि का मामला दायर किया है। मामले में अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल को मई में समन जारी किया था। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट आर बी इटालिया ने उन्हें 10,000 रुपये के बांड पर जमानत दे दी।
एडीसी बैंक मामले में भी है आरोपी
वहीं, दूसरा मामला जिसमें अभी राहुल गांधी की पेशी होनी है वह अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक से जुड़ा है। राहुल ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के समय एडीसी बैंक में पांच दिन में 750 करोड़ रुपये को बदला गया। बता दें कि अमित शाह इस बैंक के निदेशक हैं। राहुल ने इसमें अमित शाह के शामिल होने का दावा किया है। इसके बाद बैंक के अध्यक्ष ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
मोदी पर की थी टिप्पणी
इससे पहले गुरुवार को 'सभी मोदी चोर' कहने के मामले में अहमदाबाद के एक कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल ने खुद को निर्दोष बताया था। लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम 'मोदी' को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर कोर्ट में जब जज ने पूछा कि क्या उन्हें अपना गुनाह कबूल है, तो राहुल गांधी ने कहा- नहीं। राहुल गांधी ने इस मामले में पेशी से छूट के लिए अर्जी डाली है। कोर्ट 10 दिसंबर को उनकी अर्जी पर जवाब देगा।